ग्राउंड रिपोर्ट: शंभू बॉर्डर बंद होने से जोखिम भरे रास्तों से गुजरते हैं लोग, इन मुश्किलों का करना पड़ता है सामना – Shambhu Border ground report Farmers protest Punjab Haryana High Court ntc – MASHAHER

ISLAM GAMAL12 July 2024Last Update :
ग्राउंड रिपोर्ट: शंभू बॉर्डर बंद होने से जोखिम भरे रास्तों से गुजरते हैं लोग, इन मुश्किलों का करना पड़ता है सामना – Shambhu Border ground report Farmers protest Punjab Haryana High Court ntc – MASHAHER


पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली शंभू बॉर्डर 13 फरवरी से बंद है. हरियाणा पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी नाकाबंदी की थी, तब से ये बॉर्डर बंद पड़ा है. ऐसे में हाईवे बंद होने के कारण दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. चाहे नौकरी के लिए यात्रा करनी हो, व्यापार के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण काम के लिए, पंजाब और हरियाणा के बीच गांवों से होकर आना-जाना कठिन और कष्टदायक है.

हरियाणा के दादियाना गांव का हाल
हरियाणा के दादियाना गांव में एक जगह लोगों की दैनिक पीड़ा को दिखाती है, जिससे उन्हें आवागमन के दौरान गुजरना पड़ता है. सीमेंट के पाइपों से बना एक छोटा सा संकरा पुल, जिसके नीचे से पानी बहता है, वह स्ट्रक्चर है जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ती है. लोगों का कहना है कि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मुख्य राजमार्ग बंद है और अन्य वैकल्पिक मार्ग बहुत दूर हैं.

एक अस्पताल में काम करने वाले गुरदीप नामक यात्री ने कहा कि यह हमारे लिए रोज़ाना की परेशानी है. हमें पंजाब और हरियाणा के बीच अपनी नौकरी के लिए यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन चूंकि राजमार्ग बंद है, इसलिए हमारे पास यही विकल्प है. यह जोखिम भरा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं. हमें उम्मीद है कि अब, जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को राजमार्ग खोलने का आदेश दिया है, तो ऐसा होगा और हमें राहत मिलेगी.

13 फरवरी से है बैरिकेड्स
इसी तरह, एक और वैकल्पिक मार्ग है जो रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से जाता है और लोगों को पहले की तरह ही मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. हरियाणा पुलिस ने इस साल 13 फरवरी को किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू सीमा पर भारी बैरिकेड्स लगाए हैं. हालांकि किसान अभी भी वहां बैठे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने राजमार्ग पर बैरिकेडिंग की है.

अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को ब्लॉक करने के लिए हरियाणा सरकार की खिंचाई की है. हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी कि वह हाईवे कैसे बंद कर सकती है. इंडिया टुडे से बात करते हुए एडवोकेट वासु शांडिल्य ने कहा, ‘मैंने जनता के हित में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और यह सच है कि रोजाना आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. कोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को हाईवे खोलने का आदेश दिया है और उम्मीद है कि ऐसा होगा.’


Source Agencies

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