AAP मुख्यालय का नया पता- बंगला नंबर-1, रविशंकर शुक्ला लेन…. केंद्र सरकार ने अलॉट कर दिया पार्टी दफ्तर – New address of AAP headquarters Bungalow Number 1 Ravi Shankar Shukla Lane new delhi Central govt has allotted the party office ntc – MASHAHER

ISLAM GAMAL25 July 2024Last Update :
AAP मुख्यालय का नया पता- बंगला नंबर-1, रविशंकर शुक्ला लेन…. केंद्र सरकार ने अलॉट कर दिया पार्टी दफ्तर – New address of AAP headquarters Bungalow Number 1 Ravi Shankar Shukla Lane new delhi Central govt has allotted the party office ntc – MASHAHER


दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नया ठिकाना मिल गया है. केंद्र सरकार ने पार्टी दफ्तर के लिए जगह अलॉट कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, AAP के राष्ट्रीय कार्यालय का नया पता अब बंगला नंबर-1, रविशंकर शुक्ला लेन होगा. यहीं से पार्टी की सभी गतिविधियां संचालित होंगी. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद AAP को नया कार्यालय अलॉट किया है. 

हफ्तेभर पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने डेडलाइन तय की थी और जगह देने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट का कहना था कि अब और वक्त नहीं दिया जा सकता है. 25 जुलाई तक इस मामले में फैसला लिया जाए. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने AAP को राउज एवेन्यू में स्थित मौजूदा दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया है. SC ने AAP को अंतिम मौके के रूप में 10 अगस्त तक का वक्त दिया है. इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने AAP को अपना राउज एवेन्यू दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था. यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी. 

कोर्ट ने केंद्र को पहले 6 हफ्ते का वक्त दिया था

AAP ने अपना राष्ट्रीय कार्यालय खोलने के लिए सरकार से जगह दिए जाने का आग्रह किया था. ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने 5 जून को AAP के अनुरोध पर विचार के लिए केंद्र को 6 हफ्तों का वक्त दिया था. HC का कहना था कि AAP अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है.

17 जुलाई को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई. केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एस्टेट निदेशालय ने कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए चार और हफ्तों का समय मांगा. निदेशालय का कहना था कि वो इस समय सांसदों को आवास आवंटित करने के काम में बहुत बिजी हैं.

AAP ने कहा, जानबूझकर देरी की जा रही

वहीं, AAP का कहना था कि जानबूझकर जगह आवंटित करने में देरी की जा रही है, ताकि हमारे पास कोई विकल्प ना रह जाए. AAP ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमें राउज एवेन्यू स्थित अपना वर्तमान कार्यालय खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का वक्त दिया है. AAP के वकील ने कहा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी नहीं बताया कि वो ऑफिस के लिए जगह के आवंटन के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने में असमर्थ है. अगर आप जगह नहीं देना चाहते हैं तो एक तर्कसंगत आदेश देने से कौन रोक रहा है?

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हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था, पूरे घटनाक्रम और परिस्थितियों को देखते हुए 25 जुलाई, 2024 तक का समय दिया जा रहा है. कोर्ट को उम्मीद है कि समय बढ़ाने के लिए आवेदक की ओर से आगे कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

5 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था…

– दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को अपना ऑफिस बनाने के लिए जमीन मिलने तक लाइसेंस शुल्क देकर दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवास लेने का अधिकार है. अगर केंद्र द्वारा AAP के अनुरोध को ठुकराया जाता है तो पार्टी कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है.
–  AAP ने पिछले साल हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं. राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने पर पार्टी ने अपने कार्यालयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जमीन या लाइसेंस के आधार पर एक आवास आवंटित करने की मांग की थी. AAP की जमीन आवंटन की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में लंबित है. 
– पार्टी का कहना था कि चूंकि अन्य सभी राष्ट्रीय दलों को नई दिल्ली के सेंट्रल लोकेशनों में ऑफिस बनाने के लिए जमीनें आवंटित की गई हैं, इसलिए केंद्र की नीति के अनुसार AAP को भी इसी तरह का आवंटन किया जाए.

AAP ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था?

इससे पहले AAP ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी. अब 2023 लैंड एंड डेवलपमेंट का ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट विस्तार के लिए निर्धारित की गई है. AAP का कहना था कि वो परिसर खाली करने को तैयार है, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार एक वैकल्पिक जगह आवंटित की जाए. दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को पिछले साल चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था.

तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के CM केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं. वे दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में फंसे हैं. केजरीवाल की सीबीआई की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है. केजरीवाल की जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी. इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था. उनके खिलाफ दूसरा मामला CBI का है.


Source Agencies

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